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Friday 19 October 2012

UPTET - टीईटी चयनित बीएड की नियुक्ति मामले में हलफनामा तलब

UPTET - टीईटी चयनित बीएड की नियुक्ति मामले में हलफनामा तलब

हाईकोर्ट ने पूछा-केंद्र सरकार ने बीएड डिग्री धारकों को नियुक्ति में ढील दी है या नहीं 6 नवंबर को होगी अगली सुनवाई 





इलाहाबाद (एसएनबी)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने टीईटी चयनित बीएड अभ्यर्थियों को प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में नियुक्ति मामले में बेसिक शिक्षा सचिव उत्तर प्रदेश से हलफनामा मांगा है और पूछा है कि क्या केंद्र सरकार ने बीएड डिग्री धारकों को नियुक्ति में ढील दी है या नहीं। न्यायालय ने याचिका की सुनवाई की अगली तिथि 6 नवम्बर नियत की है। यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण टण्डन ने अखिलेश त्रिपाठी व अन्य की याचिका पर दिया है। आज न्यायालय में बेसिक शिक्षा बोर्ड के सचिव ने हलफनामा दायर कर बताया कि बीएड डिग्री धारकों को विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण देने पर विचार चल रहा है। न्यायालय ने इस आशय के विज्ञापन की तिथि की भी जानकारी मांगी है। याची अधिवक्ता सिद्धार्थ खरे का कहना था कि केंद्रसरकार ने छूट दे दी है अब टीईटी चयनित बीएड डिग्री धारकों की नियुक्ति का विज्ञापन निकाला जाना चाहिए। किन्तु ऐसा कोई आदेश न्यायालय में पेश नहीं हुआ है। ऐसे में यह स्पष्ट होना चाहिए कि नियुक्ति दी जायेगी अथवा विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण देने के बाद नियुक्ति दी जायेगी। सरकार का कहना था कि केंद्र सरकार ने अनिवार्य व मुफ्त शिक्षा देने के अधिकार की समय सीमा 31 मार्च 2015 तक बढ़ा दी है। केंद्र सरकार से नियुक्ति प्रक्रिया में ढील देने की अनुमति मांगी गयी है।

हाईकोर्ट ने पूछा-केंद्र सरकार ने बीएड डिग्री धारकों को नियुक्ति में ढील दी है या नहीं 6 नवंबर को होगी अगली सुनवाई


Source - Rashtriya Sahara
19-10-2012

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