UPTET - ‘6 महीने में भरें देश के सरकारी स्कूलों में टीचरों के खाली पद’
नई दिल्ली। एहतेशाम खान सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर देश के सभी सरकारी और सरकार की सहायता प्राप्त स्कूलों के दिन बहुर सकते हैं। देशभर में सभी सरकारी और सरकार से सहायता प्राप्त स्कूलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 6 महीने के अंदर सभी स्कूलों में अध्यपाक के खाली पदों को भरा जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया है कि स्कूलों के अदंर पीने के पानी और शौचालय जैसी सुविधाओं को पूरा किया जाए।
इस मामले में कोर्ट के आदेश के 6 महीने बाद सभी राज्यों को स्टेटस रिपोर्ट सौंपनी होगी। कोर्ट का यह आदेश सिर्फ सरकारी और सरकार से सहायता प्राप्त स्कूलों पर ही लागू होगा। मालूम हो कि देश में सरकारी स्कूलों की संख्या कुल स्कूलों की संख्या का 86 .6 प्रतिशत है।
Source - IBN7
3-10-2012
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