UPTET - ALLAHABAD HIGH COURT - बेसिक
शिक्षा सचिव से हलफनामा मांगा
विधि संवाददाता, इलाहाबाद
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने टीईटी उत्तीर्ण बीएड अभ्यर्थियों को प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में नियुक्त किए जाने के मामले में प्रदेश के बेसिक शिक्षा सचिव को हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है।अदालत ने पूछा है कि केंद्र सरकार ने बीएड डिग्रीधारकों को नियुक्ति में ढील दी है या नहीं। न्यायालय ने याचिका की सुनवाई की अगली तिथि 6 नवम्बर नियत की है।
यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण टण्डन ने अखिलेश त्रिपाठी व अन्य की याचिका पर दिया है। न्यायालय मेंबेसिक शिक्षा बोर्ड के सचिव ने हलफनामा दायर कर बताया कि बीएड डिग्री धारकों को विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण देने पर विचार चल रहा है। न्यायालय ने इस आशय के विज्ञापन की तिथि की भी जानकारी मांगी है।
याची के अधिवक्ता सिद्धार्थ खरे का कहना था कि केंद्र सरकार ने छूट दे दी है। अब टीईटी उत्तीर्ण बीएड डिग्री धारकों की नियुक्ति का विज्ञापन निकाला जाना चाहिए। किंतु ऐसा कोई आदेश न्यायालय में पेश नहीं हुआ है। ऐसे में यह स्पष्ट होना चाहिए कि नियुक्ति दी जाएगी अथवा विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण देने के बाद नियुक्ति दी जाएगी। सरकार का कहना था कि केंद्र सरकार ने अनिवार्य व मुफ्त शिक्षा देने के अधिकार की समय सीमा 31 मार्च 2015 तक बढ़ा दी है। केंद्र सरकार से नियुक्ति प्रक्रिया में ढील देने की अनुमति मांगी गई है।
Source - Jagran
18-10-2012
news source amarujala 19-10-12,, aligarh,, page no. 2
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