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Thursday 20 September 2012

HIMANCHAL TET - टेट की मेरिट पर नौकरी देने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक


HTET - टीईटी - TET



HIMANCHAL TET - टेट की मेरिट पर नौकरी देने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

   
 


शिमला. हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने टीजीटी की नियुक्ति के लिए भर्ती और पदोन्नति नियमों पर छूट देने वाले उन आदेशों को स्थाई कर दिया है, जिसके तहत टेट में हासिल मेरिट के आधार पर तैनाती देने का प्रावधान किया गया है।


मुख्य न्यायाधीश कुरियन जोसेफ व न्यायाधीश धर्मचंद चौधरी की खंडपीठ ने विजय पटियाल की तरफ से दायर याचिका की सुनवाई के दौरान ये आदेश पारित किए। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के उस आग्रह को अस्वीकार कर दिया, जिसके तहत राज्य सरकार ने गत चार जुलाई को पारित स्थगन आदेश से रोक हटाने की गुहार लगाई थी।

हाईकोर्ट ने कहा कि टेट परीक्षा केवल उम्मीदवारों की योग्यता को आंकने का जरिया मात्र है और यह नियुक्ति के लिए जरिया नहीं है। इसके लिए प्रतियोगिता परीक्षा अनिवार्य है। कोर्ट ने राज्य सरकार को याचिका का जवाब दायर करने के लिए अतिरिक्त समय दिया।

टीजीटी के समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करना जरूरी
हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से न्यायालय के समक्ष पेश किए गए रिकॉर्ड के दृष्टिगत राज्य सरकार स्थगन आदेश से रोक हटाने के लिए कानूनी तौर पर नाकाम रही है। याचिका में दिए गए तथ्यों के अनुसार शिक्षा विभाग की तरफ से टीजीटी की नियुक्ति के लिए 2009 में बनाए गए पदोन्नति और भर्ती नियमों के तहत उक्त पदों के लिए टीजीटी के समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करना अति आवश्यक है। इन नियमों में किसी तरह की छूट का प्रावधान नहीं है।


Source - Bhaskar
20-9-2012 

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