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Thursday 15 November 2012

UPTET/ Allahabad Highcourt : No Relaxation Beyond 5% i.e Minimum Pass Marks is 55%


प्रलय / प्रकरण विवरण देखें -


इलाहाबाद में न्यायपालिका के उच्च न्यायालय

कोर्ट नहीं 30

सिविल विविध. रिट 2012 की याचिका 48371 सं.

बृज मोहन यादव और दूसरों

बनाम

उत्तर प्रदेश के राज्य और दूसरों

माननीय V.K.Shukla, जम्मू
याचिकाकर्ताओं इस न्यायालय के लिए रवाना किया है उसमें contending कि उत्तर प्रदेश में शिक्षक पात्रता टेस्ट परीक्षा 2012 न्यूनतम अर्हक अंक के लिए प्रदान की गई है. यह उल्लेख किया गया है UPTET 2012 परीक्षा में याचिकाकर्ताओं दिखाई दिया है, और न्यूनतम अर्हक अंक के रूप में प्रदान की गई है कि 60 हासिल करने वाले उम्मीदवारों और ऊपर के निशान UPTET प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा और याचिकाकर्ताओं के लिए एक ही के अधिग्रहण में विफल रहा है. विज्ञापन में प्रदान किया गया है कि योग्यता UPTET भर्ती / रोजगार के लिए किसी भी व्यक्ति पर एक सही नहीं प्रदान के रूप में यह केवल नियुक्ति के लिए पात्रता मानदंड में से एक है और यह केवल नियुक्ति के लिए पात्रता मानदंड में से एक है. 5% छूट के निशान के अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / / एम ओ बी सी पीडब्ल्यूडी (विकलांग) (पीएच) के उम्मीदवारों पर सम्मानित किया गया है.
याचिकाकर्ता के प्रत्येक एक परीक्षा शुरू किया था और खुद के लिए जगह बनाने में असफल रहा था. इस मोड़ पर याचिकाकर्ताओं इस कोर्ट के लिए रवाना किया है. याचिकाकर्ता नग 1 और 2 पिछड़ा वर्ग और याचिकाकर्ता नहीं के अंतर्गत आता है. 3 सामान्य जाति के अंतर्गत आता है और विकलांग और याचिकाकर्ता नहीं. 4 अनुसूचित जाति है और सभी याचिकाकर्ताओं का दावा है कि वे उम्मीदवार के निशान जिसका आराम से किया जा सकता है की श्रेणी में आते हैं.
याचिकाकर्ताओं contending रहे हैं कि राज्य सरकार 5% छूट के निशान के लिए प्रदान की गई है, जबकि RTET 2012 में राजस्थान सरकार अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / एम ओ बी सी / पुरुष वर्ग के अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य महिला के लिए 10% छूट अंक दिया गया है. पुरुष और जनरल महिला, विधवा और तलाकशुदा महिला के अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / एम ओ बी सी के लिए 15% अंक. इसके अलावा यह उल्लेख किया गया है कि छूट उत्तरांचल सरकार द्वारा किया गया है भी प्रदान की है. याचिकाकर्ता सबमिट कि यह बहुत अधिक छूट के दृश्य में याचिकाकर्ता को भी दी जानी चाहिए.
प्रत्येक राज्य को अपने फ्रेम नियम ही अधिकार मिल गया है और अगर अंकों की छूट के संबंध में नीतिगत निर्णय के अनुसार राज्य सरकार का विस्तार करने के लिए 5% तक सीमित लाभ ले लिया है तो याचिकाकर्ताओं जो खुद के लिए परीक्षा उपक्रम के बाद जगह बनाने में नाकाम रहे हैं के रूप में जोर नहीं कर सकते हैं सही बात है कि छूट के रूप में इसी तरह लाइन पर राजस्थान सरकार और अन्य राज्यों के समान लाभ उन्हें भी बढ़ाया जा द्वारा दी गई है.
सामाजिक स्थिति को राज्य से दूसरे राज्य में भिन्नता है, देखने में यह नीति निर्णय लिया गलती नहीं किया जा सकता है और के रूप में ऐसी कोई परमादेश रिट एक विशेष दिशा में नीति तैयार करने के लिए जारी किया जा सकता है.
इस वर्तमान रिट याचिका के ध्यान में रखते हुए खारिज कर दिया है.
2012/09/20 दिनांक



हाईकोर्ट ने सभी रिट जो की SC / ST OBC MOBC PH और JANRAL ने अलग अलग रिट की थी के टेट मे 50 % रिजल्ट वाले को भी टेट पास की जाय ऐसी रिट को एलाहाबाद हाईकोर्ट ने 20 -9 - 2012 को रदद कर दिया कोर्ट ने कहा अलग अलग राज्य की अलग 2 परिस्थियाँ है 

ध्रुव


स्रोत: http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=2102325

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