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Friday 29 June 2012

अध्यापकों की चयन प्रक्रिया में हिस्सा लेने पर रोक


हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने मामले में कथित धांधली की जांच करने के दिए निर्देश
विधि संवाददाता, लखनऊ : इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग के चेयरमैन आरपी शर्मा को अध्यापकों की चयन प्रक्रिया में हिस्सा लेने पर रोक लगा दी है। पीठ ने कहा कि अध्यापकों के चयन मामले में कथित धांधली की जांच भी किसी निष्पक्ष एजेंसी से कराई जाए। पीठ ने कहा है कि तीन माह में जांच पूरी की जाए।
न्यायमूर्ति देवी प्रसाद सिंह व न्यायमूर्ति डॉ. सतीश चंद्रा की अवकाशकालीन पीठ ने याची राजकुमार भारती की ओर से अधिवक्ता अशोक कुमार पांडेय द्वारा दायर याचिका पर दिए हैं। याचिका में कहा गया कि उप्र माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग इलाहाबाद के चेयरमैन आरपी वर्मा के विरुद्ध गत 18 अप्रैल को जांच बैठाई गई थी इसमें कई आरोप थे। जांच प्रक्रिया पूरी नहीं हुई फिर भी अध्यापकों की नियुक्ति में आरपी वर्मा ने हिस्सा लिया। गत 23 मई से पुन: चयन प्रक्रिया शुरू कर उसमें चेयरमैन का भाग लेना विधि विरुद्ध है। याचिका में मांग की गई है कि चेयरमैन आरपी शर्मा को अध्यापकों की चयन प्रक्रिया से हटाया जाय तथा पारदर्शी चयन प्रक्रिया अपनाई जाए।

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