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Wednesday 16 May 2012

बीटीसी अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर रुख स्पष्ट करे सरकार


बीटीसी अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर रुख स्पष्ट करे सरकार
इलाहाबाद : उच्च न्यायालय ने अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) चयन के तहत नियुक्ति पर रोक की मांग में दाखिल याचिका की सुनवाई की अगली तिथि 25 मई नियत की है। आज राज्य सरकार की तरफ से न्यायालय में हलफनामा दाखिल कर बताया गया कि उर्दू बीटीसी, विशिष्ट बीटीसी व बीटीसी डिग्रीधारकों को टीईटी मेरिट आधार पर चयन प्रक्रिया से अलग रखा गया है। इन डिग्रीधारकों को भी अन्य टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के चयन में शामिल करने का फैसला लिया था जिसे सरकार ने वापस ले लिया है। अब इन डिग्रीधारकों का अलग से चयन किया जाएगा। सरकार के इस हलफनामे के बाद न्यायालय ने पूछा कि इनकी चयन प्रक्रिया कब शुरू होगी। इन डिग्रीधारकोंने याचिका दायर कर मांग की है कि उन्हें दुबारा प्रशिक्षण लेने के लिए बाध्य न किया जाय और चयनित अभ्यर्थियों की सीधी नियुक्ति कर दी जाय। इस पर न्यायालय ने सरकार का रुख जानना चाहा।
Source- Jagran

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