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Wednesday 5 December 2012

UPTET- 72,825 पदों पर प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ


UPTET- 72,825 पदों पर प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ

UPTET- 72,825 पदों पर प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ

जागरण ब्यूरो, लखनऊ : बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के 72,825 रिक्त पदों पर भर्ती को लेकर जारी गतिरोध और असमंजस खत्म हो गया है। इन पदों पर राज्य व केंद्र सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण बीएड/बीएड (विशेष शिक्षा)/डीएड (विशेष शिक्षा) डिग्रीधारकों का चयन कर उन्हें प्रशिक्षु शिक्षक नियुक्त करने का रास्ता साफ हो गया है। प्रशिक्षु शिक्षक के रूप में उन्हें 7300 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) की मंशा के अनुसार प्रशिक्षु शिक्षक जैसे-जैसे प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में छह महीने की ट्रेनिंग पूरी करते जाएंगे, वैसे-वैसे उन्हें स्थायी शिक्षक की नियुक्ति दी जाती रहेगी। स्थायी नियुक्ति पर उन्हें स्थायी शिक्षक का वेतनमान मिलने लगेगा। 
प्रदेश में पहली बार होने वाली प्रशिक्षु शिक्षकों की नियुक्ति के लिए मंगलवार को कैबिनेट ने उप्र बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 1981 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। संशोधन के तहत परिषदीय स्कूलों में प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती करने और ट्रेनिंग के बाद उन्हें सहायक अध्यापक की नियुक्ति देने का प्रावधान जोड़ा गया है। तय हुआ है कि टीईटी उत्तीर्ण बीएड डिग्रीधारकों का प्रशिक्षु शिक्षक के तौर पर चयन करने के लिए अभ्यर्थियों के हाईस्कूल प्राप्तांक प्रतिशत के 10, इंटरमीडिएट के 20, स्नातक के 40 और बीएड के 30 प्रतिशत अंकों को जोड़कर मेरिट तैयार की जाएगी। मेरिट के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग का क्रम तय किया जाएगा। इस संबंध में बुधवार को शासनादेश जारी होने की संभावना है। शासन की मंशा है कि प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती के लिए सात दिसंबर को विज्ञापन प्रकाशित कर चयन प्रक्रिया 31 मार्च 2012 तक पूरी कर ली जाए। 
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जूनियर हाईस्कूलों में भी नियुक्त हो सकेंगे बीएड डिग्रीधारक
बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित जूनियर हाईस्कूलों में गणित और विज्ञान शिक्षकों के 50 प्रतिशत सीधी भर्ती के पदों और अन्य विषयों में पदोन्नति के लिए उपयुक्त अभ्यर्थी न मिलने पर उन पर भी सीधी भर्ती के जरिये टीईटी/सीटीईटी उत्तीर्ण बीएड/ बीएड (विशेष शिक्षा)/ डीएड (विशेष शिक्षा) डिग्रीधारक नियुक्त किये जा सकेंगे। कैबिनेट ने इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए उप्र बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 1981 में संशोधन कर दिया है।


Source- Jagran
5-12-12

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